e rupi वाउचर
e rupi वाउचर
आरबीआई ने गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं को ई-रूपी वाउचर जारी करने और व्यक्तियों की ओर से ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति दी है।
उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार किसी निर्दिष्ट अस्पताल में किसी कर्मचारी के विशेष उपचार को कवर करना चाहती है, तो वह भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रूपी वाउचर जारी कर सकती है।
कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा।
वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा सकता है, सेवाओं का लाभ उठा सकता है और अपने फोन पर प्राप्त ई-रूपी वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकता है।
- यह एक आसान, संपर्क रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जो बुनियादी फोन पर भी संचालित होती है।
- यह देश में डिजिटल भुगतान की पैठ को गहरा करेगा और वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
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